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लूट-हत्या के प्रयास में चार को दस साल कैद

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार अशोक कुमार पाण्डेय ने हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई क

By Edited By: Published: Sat, 10 Oct 2015 05:53 PM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2015 05:53 PM (IST)
लूट-हत्या के प्रयास में चार को दस साल कैद

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार अशोक कुमार पाण्डेय ने हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई के दौरान घुरूल राय, केशव राय, रविन्द्र कुमार, राम पूजन राय पर दोष सिद्ध पाया। उन्होंने चारों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सहित दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष सधारण कारावास की सजा स्वत: बढ़ जाएगी। सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इस्माईलपुर के निवासी है।

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इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान बीच में ही छह माह पूर्व महिला आरोपी अंजली देवी की मौत हो गयी थी। ऐसे में उसके फाईल को अलग कर अन्य चार के विरुद्ध मुकदमा चला। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि सभी दोषियों ने मिल कर 11 मार्च 2008 की देर शाम साढ़े सात बजे इस्माईलपुर के ही ¨रकू मियां को रेलवे कालोनी के संतोषी मां मंदिर के पास घेर कर लूट की नियत से नुकीले हथियार से कई वार किये। इसमें उनका गर्दन बच गया। लेकिन, दोनों हाथ की दसो उगलिया बीच से कट गयी। तबड़-तोड फसुली चलाने से उनका पेट कट गया और आंत बाहर आ गयी थी। हो हल्ला सुन घटना स्थल पर इखतुल्ला व नेशार अहमद वहा पहुंचे इसके बाद भीड़ बढ़ता देख लुटेरे वहा से फरार होने में कामयाब हो गये थे। इसी मामले में पीड़ित ने मुफस्सिल थाने में घटना का फर्द बयान दर्ज कराया था। इसी के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को सलाखों के पीछे किया था। लेकिन, वे जमानत पर बाहर घूम रहे थे। सजा के बाद वे पुन: जेल चले गये।


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