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प्रमंडल अभियंता को कोर्ट ने किया तलब

बक्सर । व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को बकाया राशि भुगतान मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश्

By Edited By: Published: Wed, 07 Dec 2016 03:04 AM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2016 03:04 AM (IST)
प्रमंडल अभियंता को कोर्ट ने किया तलब

बक्सर । व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को बकाया राशि भुगतान मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने भवन निर्माण विभाग के प्रमंडल अभियंता को तलब किया। उनके विरुद्ध शैलेन्द्र कुमार ¨सह ने कोर्ट में वाद लाया था। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।

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जिसमें अदालत ने अभियंता को कोर्ट में उपस्थित हो अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। न्यायालय सूत्रों के मुताबिक संवेदक ने अभियंता पर लगाए आरोप में बताया कि उसे पुराने थाने की मरम्मत का कार्य मिला था। 2 लाख 23 हजार की निविदा को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन, कार्य समाप्त होने के बाद विभाग ने उसे महज एक लाख का भुगतान किया। बकाया राशि के भुगतान में विभाग टालमटोल कर रहा है। इसी विवाद में मामला कोर्ट पहुंचा है।


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