Move to Jagran APP

त्वरित न्याय की नजीर बना फैसला, सजा आज

व्यवहार न्यायालय स्थित जिला जज कोर्ट त्वरित न्याय की नजीर बन गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 03:06 AM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 03:06 AM (IST)
त्वरित न्याय की नजीर बना फैसला, सजा आज
त्वरित न्याय की नजीर बना फैसला, सजा आज

बक्सर : व्यवहार न्यायालय स्थित जिला जज कोर्ट त्वरित न्याय की नजीर बन गया। उसने हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान घटना के पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इसमें जोनी उर्फ रविन्द्र पासी, बोतल पासी, चंदन पासी, विरेन्द्र पासी, पप्पू उर्फ हिन्दूस्तान पासी के नाम शामिल हैं। घटना पिछले साल 31 मार्च 2016 की सुबह घटी थी। कई लोगों ने मिल कर गांव के ही वृद्ध घुघली पासी की गड़ासे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में सभी को आज सजा सुनाई जाएगी।

loksabha election banner

इस मुकदमे में अपर लोक अभियोजक ने सजा को ले तैयारी पूरी कर ली है। मृतक के पुत्र कंचन पासी ने पांचों के विरुद्ध नावानगर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदन पासी व रविन्द्र पासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि, तीन मौके से फरार हो गए थे। लेकिन, उन लोगों ने भी पुलिस की बढ़ती दबिश की वजह से कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही गवाही शुरु हुई थी। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी घटना प्रेम प्रसंग में घटी थी। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। घुघली पासी का पोता जोनी पासी की पुत्री से प्रेम संबंध स्थापित कर रखा था। इसी मामले में दोनों पक्षों में विवाद चला आ रहा था। इसी बीच घुघली अपने खेत में मसूर काटने जा रहा था कि 31 मार्च की सुबह गांव के चौराहे पर जोनी अपने परिजनों सहित घुघली पर हमला बोल दिया। उसने गड़ासे से पीछे से वार किया, जिससे उसका गर्दन कट गया। लोगों ने गिरे वृद्ध पर लगातार वार किया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मुकदमे को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। इसमें आज बुधवार को सभी को सजा सुनाई जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.