मारपीट के अभियुक्तों को एक वर्ष की सजा
बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम छह में मारपीट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक दण्
बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम छह में मारपीट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्ध पाया। इस मामले में उन्होंने आरोपी राम दयाल पाण्डेय, संजय पाण्डेय व अशोक पाण्डेय को एक वर्ष सधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।
जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्तों की एक माह साधारण कारावास की सजा स्वत: बढ़ जाएगी। सभी अभियुक्त धनसोई थाना क्षेत्र के बालमिकीपुर के निवासी है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1999 में नदी किनारे चार अभियुक्तों ने मिल कर विजय नरायण चौबे से लाठी डंडे से मारपीट किये। इसमें एक आरोपी जगन्नाथ पाण्डेय की मौत हो गयी है। तीन को सजा सुनाया गया। जिसमें उनके सर में गहरी चोट आई थी। जिसमें सूचक विजय नरायण चौबे ने धनसोई थाने में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें घटना के सत्रह वर्ष बाद फैसला आया। मामूली मारपीट का मुकदमा कोर्ट में काफी लंबी खींच गयी। अगर इस पर फैसला आया होता तो सभी आरोपी अब तक मुकदमें से बरी हो चुके होते। इन्हीं सब मुकदमों से न्यायालय का बोझ काफी बढ़ गया है।