Move to Jagran APP

मारपीट के अभियुक्तों को एक वर्ष की सजा

बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम छह में मारपीट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक दण्

By Edited By: Published: Thu, 05 May 2016 05:14 PM (IST)Updated: Thu, 05 May 2016 07:34 PM (IST)
मारपीट के अभियुक्तों को एक वर्ष की सजा

बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम छह में मारपीट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्ध पाया। इस मामले में उन्होंने आरोपी राम दयाल पाण्डेय, संजय पाण्डेय व अशोक पाण्डेय को एक वर्ष सधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।

prime article banner

जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्तों की एक माह साधारण कारावास की सजा स्वत: बढ़ जाएगी। सभी अभियुक्त धनसोई थाना क्षेत्र के बालमिकीपुर के निवासी है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1999 में नदी किनारे चार अभियुक्तों ने मिल कर विजय नरायण चौबे से लाठी डंडे से मारपीट किये। इसमें एक आरोपी जगन्नाथ पाण्डेय की मौत हो गयी है। तीन को सजा सुनाया गया। जिसमें उनके सर में गहरी चोट आई थी। जिसमें सूचक विजय नरायण चौबे ने धनसोई थाने में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें घटना के सत्रह वर्ष बाद फैसला आया। मामूली मारपीट का मुकदमा कोर्ट में काफी लंबी खींच गयी। अगर इस पर फैसला आया होता तो सभी आरोपी अब तक मुकदमें से बरी हो चुके होते। इन्हीं सब मुकदमों से न्यायालय का बोझ काफी बढ़ गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.