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घर की लक्ष्मी पर निबंधन विभाग मेहरबान

बक्सर। घर की लक्ष्मी के नाम पर संपत्ति की खरीद में अब फायदा ही फायदा है। दरअसल, निबंधन विभाग ने महि

By Edited By: Published: Fri, 31 Jul 2015 05:39 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2015 05:39 PM (IST)
घर की लक्ष्मी पर निबंधन विभाग मेहरबान

बक्सर। घर की लक्ष्मी के नाम पर संपत्ति की खरीद में अब फायदा ही फायदा है। दरअसल, निबंधन विभाग ने महिलाओ के नाम पर निबंधन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क कम देने होंगे। जबकि, पुरुषों के नाम पर संपति खरीद में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस आशय का पत्र जिला कार्यालय को प्राप्त हो चुका है।

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निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार पहले महिला हो या पुरूष, उन्हें बराबर का स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क देना पड़ता था। विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत देना पड़ता था। परंतु, नये बदलाव के अनुसार अब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने में जमीन के एमवीआर के अनुसार स्टाम्प शुल्क 5.3 प्रतिशत देना होगा, वहीं, निबंधन शुल्क 1.9 प्रतिशत ही देना होगा। वहीं, अगर किसी महिला से कोई पुरुष जमीन खरीदता है तो उसको स्टाम्प शुल्क 6.3 प्रतिशत तथा निबंधन शुल्क 2.1 प्रतिशत देना होगा। इस वजह से पुरुषों के लिये जमीन खरीदना अब महंगा साबित होने जा रहा है। अगर, महिला से महिला जमीन खरीदती है चाहे पुरुष से पुरुष जमीन खरीदता है तो उस परिस्थिति में स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क पूर्ववत लगेगा। इसके लिए निबंधन विभाग द्वारा सूचना जारी की दी गयी है।

बयान :

नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह सरकार का अहम फैसला है। नियमावली को शहरी व देहाती दोनों इलाकों में लागू कर दिया गया है।

मनोज कुमार संजय, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, बक्सर।


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