बाल अपराधी को सामुदायिक सेवा की सजा
जागरण संवाददाता, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद ने शनिवार को गवाहों को धमकानें के माम
जागरण संवाददाता, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद ने शनिवार को गवाहों को धमकानें के मामले में एक किशोर पर दोष सिद्ध पाया। मामले की सुनवाई करते हुए परिषद के प्रधान सदस्य सुनील कुमार चौबे, सदस्य उर्मिला सिंह व डा. शशांक शेखर की पीठ ने आरोपी किशोर को एक साल तक जिला बाल इकाई में सामुदायिक सेवा देने की सजा सुनाया है।
बाल इकाई किशोर के कार्य व आचरण की मासिक रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगा। इसी के आधार पर उसकी सजा पूरी समझी जाएगी। आदेश के मुताबिक इस दौरान उसका आचरण सही नहीं पाया गया तो सजा पर पुनर्विचार हो सकता है। परिषद सूत्रों के मुताबिक उक्त दोषी राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव निवासी कविता देवी की हत्या के मामले में नामजद था। वह दहेज हत्या के मामले में दस हजार का जुर्माना भी कोर्ट को अदा कर चुका है। इसी मामले में उसपर हत्याकांड के अन्य गवाहों को धमकाने के मामले का आरोप था। इसकी आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर राजपुर थाने के श्यामबिहारी सिंह ने अनुसंधान में किशोर पर आरोप सिद्ध पाया था।