डीएम को सौंपी जाएगी 124 कोचिंग संस्थानों की सूची
शहर में ऐसे कोचिंग संस्थान के संचालकों पर गाज गिरने वाली है, जिन्होंने अभी तक नहीं ।
भोजपुर। शहर में ऐसे कोचिंग संस्थान के संचालकों पर गाज गिरने वाली है, जिन्होंने अभी तक निबंधन नहीं कराया है। 25 अप्रैल तक सरकार को निबंधन कराने वाले कोचिंग संस्थानों की सूची सौंप देना था। जिला शिक्षा पदाधिकारी राम प्रवेश सिंह ने कहा कि अब तक कुल 124 कोचिंग संस्थानों ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है। जिसमें आरा शहर के करीब 44 कोचिंग संस्थानों की भौतिक सत्यापन भी करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग एक्ट का पालन नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोचिंग संस्थानों की सूची जिलाधिकारी को एक-दो दिनों के अंदर सौंप दिया जाएगा। डीइओ की मानें तो इनमें से कुल 18 कोचिंग संस्थानों ने नए आवेदन दिए है।
105 कोचिंग संस्थानों ने जमा किया है शुल्क:
शहर से लेकर अनुमंडल में संचालित कोचिंग संस्थानों से पंजीयन कराने के नाम पर शिक्षा विभाग को अब तक पांच लाख 45 हजार रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। कुल 105 कोचिंग संस्थान ने बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा किया है। वसूली गई राशि पांच हजार की दर से ली गई है। अब यह राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। वर्ष 2017 से कोचिंग संस्थान को पंजीयन कराने के लिए दस हजार रुपए खर्च करना होगा। इसके लिए नए बायॅलाज तैयार कर लिया गया है। बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम का पालन कराने के लिए विभाग ने कमर कस लिया है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि बिना पंजीयन कराएं शहर में कई कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोचिंग की संचिका गुम हो जाने के कारण कर्मियों को कठिनाई झेलनी पड़ी।
------------
25 हजार से 1 लाख वसूला जाएगा जुर्माना:
बिना पंजीयन कराए नियमों की अनदेखी कर शहर में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों से जुर्माना राशि के रुप में 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वसूल किया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना राशि कोचिंग संस्थानों पर लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आरोप गठित होने पर संस्थान की मान्यता रद कर दी जाएगी।
-----------
कोचिंग संस्थानों में क्या-क्या होने चाहिए संसाधन:
अग्नि शमन यंत्र, शौचालय की सुविधा, साईकिल स्टैंड, पेयजल की सुविधा, विद्यार्थियों हेतु बेंच, डेस्क, पर्याप्त प्रकाश, अग्निशमन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, संस्थान द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन हेतु कराए जाने वाले निर्धारित पाठ्यक्रम, शिक्षकों की संख्या, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या व शैक्षिक योग्यता एक्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थान में होना अनिवार्य है। इन्हीं आधारभूत संरचना को विशिष्ट शर्त पर किसी कोचिंग संस्थान की संचालन की मान्यता होगी। जबकि हकीकत यह है कि इसमें अधिकांश शर्तो का पालन कोचिंग संस्थान पूरा नहीं कर रहे है।