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युवती का यौन शोषण से इन्कार

भोजपुर । यौन शिकार के मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब युवती ने गुरुवार को कोर्ट में बयान दर्ज करा

By Edited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 07:49 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 07:49 PM (IST)
युवती का यौन शोषण से इन्कार

भोजपुर । यौन शिकार के मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब युवती ने गुरुवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया। महिला थानाध्यक्ष कुमारी अंचला ने पटना से लायी गयी युवती को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम पदारथ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। थानाध्यक्ष ने कोर्ट में एक आवेदन देकर अनुरोध किया कि युवती का 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाय। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए एसडीजेएम नूर सुल्ताना के कोर्ट में युवती को भेज दिया। जहां पर युवती ने अपना बयान दर्ज कराया। बयान में कहा कि उसके साथ कोई गलत नहीं किया गया। लड़की के पिता ने कोर्ट में युवती को उसे सौंपने का आवेदन दिया। जिसके आलोक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लड़की को उसके पिता को सौंपने का आदेश दिये।

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विदित हो कि बाल कल्याण समिति के सुपुर्द युवती के साथ यौन शोषण किये जाने के एक मामले में आरा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। थानाध्यक्ष ने उक्त युवती को पटना निशांत बालिका गृह से आरा लाकर उसकी मेडिकल जांच करायी। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। युवती अपने पिता के घर जाना चाहती थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहिया थाना क्षेत्र की युवती पश्चिम बंगाल भाग कर गयी थी। वहां पर जीआरपी व‌र्द्धमान पुलिस ने बरामद किया था। वहां के बाल कल्याण समिति ने आरा के बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया था। उसके पिता का पता नहीं चलने पर उक्त युवती को पटना निशांत बालिका गृह भेज दिया गया था। एक महिला द्वारा उसके यौन शोषण की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से किया गया। आयोग से पत्र आने पर पुलिस अधीक्षक नवीन चन्द्र झा ने महिला थानाध्यक्ष को जांच सौंपा। जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है।


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