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जनता दरबार में बिफरे एसपी, छह पर गिरी गाज

By Edited By: Published: Thu, 21 Aug 2014 09:17 PM (IST)Updated: Thu, 21 Aug 2014 09:17 PM (IST)
जनता दरबार में बिफरे एसपी, छह पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता,आरा : जन शिकायत से जुड़े मामलों व कांडों के निष्पादन में शिथिलता बरते जाने पर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कई थानाध्यक्षों को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने दूरभाष पर स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी कार्य संस्कृति में समय रहते सुधार लायें वरना विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग थानों से जुड़े एक थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन आईओ के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। पहले भी कई थानाध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई हो चुकी है।

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छह मामलों में त्वरित भेजे गये पदाधिकारी :

प्रत्येक हफ्ते की तरह गुरुवार को पुलिस कप्तान अपने कार्यालय में जन शिकायतों से जुड़े मामलों का निपटारा कर रहे थे। इस दौरान कुछ फरियादी ऐसे भी आये थे, जो पूर्व में भी जनता दरबार में अर्जी देकर गुहार लगा चुके थे। फरियादियों द्वारा बार-बार चक्कर लगाये जाने के मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया तथा इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने को लेकर उदासीनता बरतने वाले थानाध्यक्षों के प्रति कड़ी नाराजगी जतायी। इस दौरान छह मामलों में त्वरित जांच हेतु पुलिस पदाधिकारियों को भेजा गया और जल्द प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।

15 मामलों में इंस्पेक्टर को मिली जांच :

आज के जनता दरबार में करीब 150 मामले आये हुए थे। हालांकि अधिकांश मामले भूमि विवाद, घरेलू हिंसा के अलावा प्रताड़ना से जुड़े थे। जनता की शिकायतों को सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक ने करीब 15 मामलों में संबंधित इंस्पेक्टर को दो दिनों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक जे.पी राय, सदर सर्किल इंस्पेक्टर ,मुफस्सिल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार, पीरो सर्किल इंस्पेक्टर एस.एम हाशमी,जगदीशपुर सर्किल इंस्पेक्टर भगवान प्रसाद, महिला थाना प्रभारी पुनम कुमारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

दर्जनभर अनुसंधानकर्ता तलब

आरा,जासं: जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर पुलिस अधीक्षक ने करीब दर्जनभर से अधिक अनुसंधानकर्ताओं को केस फाइल के साथ तलब किया है। गुरुवार को जनता दरबार के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह निर्णय लिया। जिसमें संबंधित आइओ को निर्धारित समय अवधी के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया गया।


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