लाल बत्ती हटाने को अभियान चलाने का आदेश
By Edited By: Published: Thu, 31 Jul 2014 06:43 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jul 2014 06:43 PM (IST)
जागरण संवाददाता,आरा :
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुये सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा है कि जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगा सकते हैं। उनके द्वारा लाल बत्ती का लगाना दुरुपयोग माना जाएगा। इसके तहत वाहन को जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध निरोधात्मक एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों के वायरलेस भेजकर सघन अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया है कि कतिपय जनप्रतिनिधियों के वाहन में लाल बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है। नियमानुसार भोजपुर के जिला स्तर के किसी भी जनप्रतिनिधि को लाल बत्ती का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
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