विधानसभावार बना सात इवीएम संग्रह केन्द्र
जागरण संवाददाता, आरा :
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सरवणन एम ने वज्रगृह को लेकर जारी आदेश में कहा है कि 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन मतदान के पश्चात बाजार समिति में बने बज्रगृह में इवीएम जमा होगा। इसके लिये बाजार समिति में विशेष व्यवस्था की गयी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इवीएम संग्रह के लिए विधानसभा वार सात संग्रह केन्द्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जो कर्मी मतदान कराकर आयेंगे, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए पूरी व्यवस्था होगी। सात विधानसभा के लिए अलग-अलग प्रतीक्षा हाल बनाया जायेगा, जिसमें पर्याप्त कुर्सी, चाय, बिस्किट, पंखा एवं मनोरंजन हेतु टीवी की व्यवस्था होगी। अगर इवीएम जमा करने में विलंब है तो वे वेटिंग हाल में बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। इवीएम जमा करने के पश्चात कर्मियों को रिंग बस द्वारा उन्हें घर के आसपास तक छोड़ने की व्यवस्था होगी। बाजार समिति के आसपास टै्रफिक व्यवस्था ठीक रहे इस हेतु बाजार समिति के पहले ही इवीएम संग्रह दल को रिंग बस में बैठाकर बाजार समिति तक लाया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन कर्मियों को बाजार समिति में भोजन की जरूरत होगी, वे भुगतान के आधार पर भोजन प्राप्त कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक तरारी एवं अगिआंव विधानसभा छोड़कर सभी अन्य पांच विधानसभा क्षेत्रों में होगा। परंतु कभी-कभी मतदान कर्मी पहले ही मतदान कार्य समाप्त कर देते हैं, जिससे मतदाता मत देने से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो मतदान कर्मी ऐसा करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला नियंत्रण कक्ष को मतदान का प्रतिशत एवं मतदान संबंधी आवश्यक सूचना एसएमएस के द्वारा देना आवश्यक होगा। पीठासीन पदाधिकारी एएसडी मतदाता का पहचान पत्र स्वयं देखेंगे उनसे आवश्यक पूछताछ करेंगे तथा उनके थम्ब इंप्रेशन लेंगे। मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर चार से पांच बजे पूर्वाह्न के बीच सभी बूथ पर इवीएम पहुंचने तथा प्रात: 6 बजे मॉक पोल मतदान अभिकर्ता के समक्ष होने की सूचना सेक्टर पदाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को बताना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक दो-दो घंटे पर मतदान प्रतिशत संबंधी रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष को बताना भी जरूरी है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो मतदान कर्मी अथवा इवीएम संग्रह दल एवं गश्ती दल दंडाधिकारी निर्धारित समय पर नहीं आयेंगे उन पर एफआईआर दर्ज किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो सुरक्षित कर्मी होंगे उनसे निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर आवश्यक फर्नीचर, पेयजल, रैंप, पर्याप्त रोशनी एवं गर्मी को देखते हुए शामियाना व शेड एवं शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी।