मुफ्त में बुनकरों का होगा बीमा, 80 रुपये का अंशदान देगी राज्य सरकार
पावरलूम को अपग्रेड करके उसे सेमी ऑटोमेटिक लूम में बदलने पर केंद्र व राज्य सरकार सामान्य वर्ग के बुनकर को 90 फीसद, एससी और एसटी वर्ग के बुनकर को 95 फीसद अनुदान देगी।
भागलपुर [जेएनएन]। चंपानगर स्थित विषहरी स्थान परिसर में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग और पावरलूम सर्विस सेंटर द्वारा हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिए एक दिवसीय सेमिनार हुआ। बुनकरों को बीमा योजना में अंशदान के लिए एक रुपये नहीं देना पड़ेगा। अब 80 रुपये की राशि का अंशदान बिहार सरकार वहन करेगी। सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में भागीदारी कर अनुदान की मांग पर मंजूरी दी।
शिविर लगाकर बुनकरों का बीमा कराया जाएगा। इससे सामान्य मृत्यु पर बुनकर को दो लाख दुर्घटना पर चार लाख, स्थाई विकलांगता पर दो लाख व आंशिक विकलांगता पर एक लाख का लाभ मिलेगा। 50 वर्ष से उपर के प्रति बुनकर पर 774 रुपये व 50 वर्ष से कम पर 342 रुपये बीमा पर प्रति वर्ष केंद्र सरकार अनुदान दे रही है।
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के पावरलूम सर्विस सेंटर के प्रभारी अधिकारी सह सहायक निदेशक विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि इन सीटू योजना व सौर उर्जा योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार ने अधिकतम अनुदान 95 फीसद कर दिया है। पावरलूम को अपग्रेड करके उसे सेमी ऑटोमेटिक लूम में बदलने पर केंद्र व राज्य सरकार सामान्य वर्ग के बुनकर को 90 फीसद, एससी और एसटी वर्ग के बुनकर को 95 फीसद अनुदान देगी। विनय गुप्ता ने कहा कि पावरलूम बुनकरों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से यूआइडी अंकन से जुडऩा होगा। इसके लिए बुनकरों से अनुरोध किया। ताकि, बुनकरों की गणना कर राज्य सरकार द्वारा ठोस योजनाएं प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
एससी-एसटी को मिलेगा 50 फीसद अनुदान
महाप्रबंधक रमणजी प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री एसी व एसटी उद्यमी योजना से 10 लाख रुपये तक का ऋण पर पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। शेष पांच लाख रुपये का भुगतान 84 किस्तों में व्यापार प्रारंभ होने के एक वर्ष उपरंात लाभुकों द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार बुनकरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चला रही है। पीएम रोजगार गारंटी योजना से शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 प्रतिशत अनुदान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।