गाड़ी मालिक को एक महीने में दें दावा राशि
भागलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को बुधवार को आदेश दिया है कि वह सदरुद्दीनचक हबीबपुर को बोलेरो गाड़ी के दावा राशि 4.99 लाख रुपये का भुगतान एक महीने में करें। फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक एवं सदस्य पूनम कुमार मंडल ने जारी आदेश में कहा है कि 30 दिनों में भुगतान नहीं देने पर मुकदमा दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा। फोरम ने कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और वादी को मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने को भी कहा है।
भागलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को बुधवार को आदेश दिया है कि वह सदरुद्दीनचक हबीबपुर को बोलेरो गाड़ी के दावा राशि 4.99 लाख रुपये का भुगतान एक महीने में करें। फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक एवं सदस्य पूनम कुमार मंडल ने जारी आदेश में कहा है कि 30 दिनों में भुगतान नहीं देने पर मुकदमा दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा। फोरम ने कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और वादी को मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने को भी कहा है।
मामला 2012 से शुरू हुआ। 23 जून को अशद की गाड़ी मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र से चोरी हो गई। इसकी प्राथमिकी भी थाने में कराई गई। उक्त इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने गाड़ी का बीमा करा रखा था। इस आधार पर कंपनी में उन्होंने दावा ठोका, पर ऑनर बुक में नाम में गलती के कारण कंपनी ने दावा देने इनकार कर दिया। इसके बाद अशद ने 27 जून 13 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम की ओर से कंपनी को नोटिस दिया गया, जिसका कंपनी प्रतिनिधियों ने लिखित जवाब दिया। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने पाया कि ऑनरबुक पर गलती से अशद अली की जगह अली मोहम्मद अंकित हो गया था और दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसको लेकर कंपनी के जवाब से फोरम संतुष्ट नहीं हुआ और वादी के पक्ष में फैसला दिया।