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वेंडिंग जोन व मार्केटिंग काम्पलेक्स के नियमावली पर विमर्श

भागलपुर । गुरुवार को वेंडिंग जोन व मार्केटिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए गठित तदर्थ समिति की बैठक

By Edited By: Published: Fri, 28 Oct 2016 02:14 AM (IST)Updated: Fri, 28 Oct 2016 02:14 AM (IST)
वेंडिंग जोन व मार्केटिंग काम्पलेक्स के नियमावली पर विमर्श

भागलपुर । गुरुवार को वेंडिंग जोन व मार्केटिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए गठित तदर्थ समिति की बैठक उपमहापौर की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस समिति द्वारा तैयार उपनियम के आधार पर ही शहर में वेंडिंग जोन, मार्केटिंग काम्प्लेक्स का निर्माण, आवंटन किया जाएगा। नाथनगर में वेंडिंग जोन का निर्माण अस्थायी कराने पर विचार किया गया। दुकान आवंटन में 106 दंगा पीड़ित फुटकर विक्रेताओं को वरीयता देने, शेष बचे भूभाग पर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आवंटन की व्यवस्था पर विचार किया गया। निगम क्षेत्र के तिलकामांझी व मंसूरगंज मार्केट पर काम्पलेक्स के निर्माण पर विचार किया गया। यहां दुकान आवंटन के लिए पहले आयो पहले पाओ की तर्ज पर दुकान देने पर विचार किया गया है। दुकान का निर्माण नगर निगम द्वारा निर्धारित मॉडल व प्राक्कलन के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दुकानदारों से संरचना व विकास के लिए 10 हजार रुपये अग्रिम राशि निगम के फंड में जमा हो। प्रधान सड़क पर अवस्थित दुकान व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मासिक किराया 15 हजार रूपये, मुख्य सड़क का आठ हजार रूपये वर्ग फीट, अन्य सड़क के किनारे प्रतिष्ठान का किराया पांच हजार रुपये प्रति वर्ग फीट तय करने पर विचार विमर्श किया गया है। तदर्थ समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद नगर आयुक्त व महापौर को अंतिम निर्णय लेना है। बोर्ड की बैठक में पार्षदों द्वारा पारित होने के बाद ही उपनियम लागू किया जाएगा।

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इस बैठक में पार्षद संतोष कुमार नहीं आए थे। समिति सदस्य पार्षद गुड्डी देवी के बदले उनके पति ने प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थिति दर्ज किया। इस मौके पर पार्षद मो. नसीमउद्दीन व अधिवक्ता विनय सिन्हा आदि मौजूद थे।


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