अपहरण कर दुष्कर्म के अभियुक्त को सात साल की सजा
भागलपुर । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को छात्रा के साथ दु
भागलपुर । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को छात्रा के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त पीरपैंती बाजार निवासी मु. गुरफान को सात साल की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दुष्कर्म मामले में 20 हजार एवं अपहरण में 10 हजार रुपये अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दी।
09 सितंबर 2014 को शिवनारायणपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता नहीं कहा था कि उसकी तेरह वर्षीय पुत्री राजकीय मध्य विद्यालय मथुरापुर में सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। पुत्री स्कूल गई थी। शाम तक वापस घर नहीं लौटने पर सभी जगह पुत्री की खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुत्री से जब उसके मोबाइल पर बात करने का प्रयास किया तो लड़का-लड़की की आवाज सुनाई दिया। लड़का का नाम पीरपैंती बाजार का मु. गुफरान था। उसकी पुत्री को गुफरान राजमहल लेकर चला गया था।