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तीन लाख मूल्य की प्रतिबंधित कोरेक्स जब्त

भागलपुर । भीखनपुर चौक स्थित एक मार्केट काम्पलेक्स में इसाकचक पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर भारी मा

By Edited By: Published: Wed, 18 May 2016 03:02 AM (IST)Updated: Wed, 18 May 2016 03:02 AM (IST)
तीन लाख मूल्य की प्रतिबंधित कोरेक्स जब्त

भागलपुर । भीखनपुर चौक स्थित एक मार्केट काम्पलेक्स में इसाकचक पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर भारी मात्रा प्रतिबंधित कफ सीरप कोरेक्स बरामद किया।

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पुलिस को सूचना मिली कि भीखनपुर चौक स्थित एक मार्केट में किसी मेडिकल एजेंसी द्वारा मार्केट के अंदर भारी मात्रा में कोरेक्स छुपा कर रखा गया है। इसाकचक थाना के दरोगा जितेंद्र पाल बलों के साथ मार्केट काम्पलेक्स में छापेमारी कर पांच पेटी में तीन हजार कोरेक्स कफ सीरप की बोतलें जब्त किया। एक पेटी में 100 एमएल के 600 बोतलें कोरेक्स कफ सीरप की बोतलें थी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खुलेआम भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स कफ सीरप मंगाए जा रहे हैं। शहर के दवा दुकानों में धड़ल्ले से बेची जा रही है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ड्रग इंस्पेक्टर की शिथिलता का दवा दुकानदार इसका फायदा उठाने में नहीं चुक रहे हैं। बताया जाता है कि एक बोतल कोरेक्स की कीमत 98 रुपये है। प्रतिबंधित होने के कारण दवा दुकानदारों द्वारा एक बोतल 150 रुपये से 175 रुपये तक बेची जा रही है।

इसाकचक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के बयान पर कास्टमेटिक की धारा-18 व एनडीपीएस एक्ट 22 के अंतर्गत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि किस मेडिकल एजेंसी द्वारा पांच पेटी कोरेक्स मार्केट परिसर में रखा गया था इसका पता जल्द ही चल जाएगा।


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