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चिकित्सकों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक

भागलपुर। अब सिविल सर्जनों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सकों एवं कर्मचारिय

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 02:18 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 02:18 AM (IST)
चिकित्सकों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक

भागलपुर। अब सिविल सर्जनों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को किए जाने वाले प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। पूर्व में की गई प्रतिनियुक्ति को सरकार ने रद करते हुए चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को विरमित भी कर दिया है। सरकार के इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉ. सीमा सिंह को मूल पदस्थापित स्वास्थ्य केंद्र गोराडीह में विरमित कर दिया गया। साथ ही डॉ. रविकांत पाण्डेय और राजकिशोर प्रसाद की सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई।

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एक जुलाई (पत्रांक 8392-2) को जारी पत्र में स्वास्थ्य विभाग के सचिव आनंद किशोर ने प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल पदस्थापित स्थान से अन्य स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा चिकित्सक एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इससे मूल पदस्थापित स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की कमी हो जाती है। मरीजों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती। अगर प्रतिनियुक्ति करना आवश्यक हो तो सरकार को प्रस्ताव भेजे। तीन जुलाई तक प्रतिनियुक्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को मूल पदस्थापित स्थान पर योगदान करने का आदेश दिया गया है।

भागलपुर जिला में कई कर्मचारियों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिनियुक्ति की गई है। सिविल सर्जन डॉ. शोभा सिन्हा ने स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को पत्र देकर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को विरमित करने का आदेश दिया है।


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