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राधा ऑटो के प्रोपराइटर के खिलाफ वारंट निर्गत

जासं, भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं करना राधा ऑटो ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड तिलक

By Edited By: Published: Sun, 19 Apr 2015 02:07 AM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2015 02:07 AM (IST)
राधा ऑटो के प्रोपराइटर के खिलाफ वारंट निर्गत

जासं, भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं करना राधा ऑटो ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड तिलकामांझी के प्रोपराइटर को महंगा पड़ा। शनिवार को फोरम ने प्रोपराइटर के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किया है। यह वारंट वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिला के लिए भेजा गया है।

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मारुति कार के उपभोक्ता पटना कंकड़बाग निवासी एनपीएन सिंह ने वर्ष 2008 में प्रोपराइटर के खिलाफ फोरम में वाद संख्या 52/2008 दायर किया था। मारुति कार में गड़बड़ी आने पर प्रोपराइटर द्वारा कार की मरम्मत करने से इन्कार करने पर वादी ने यह वाद दायर किया था। तीस मार्च 2009 को इस मामले पर हुई सुनवाई में राधा ऑटो के अधिकृत विक्रेता को दो माह के अंदर वादी को 25 हजार रुपये मुआवजा की राशि नौ फीसद ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया था। साथ ही पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च देने को कहा था। मगर प्रोपराइटर ने फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसको लेकर विविध वाद संख्या 1/11 दायर किया गया। इस पर सुनवाई बाद शनिवार को प्रोपराइटर के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किया गया।


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