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चेतन राजहंस अपहरण कांड में तीन मुजरिम करार

जागरण संवाददाता, भागलपुर : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने चेतन शंकर राजहंस अ

By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 01:59 AM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 01:59 AM (IST)
चेतन राजहंस अपहरण कांड में तीन मुजरिम करार

जागरण संवाददाता, भागलपुर : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने चेतन शंकर राजहंस अपहरण कांड में गुरुवार को सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों को अपहरण कांड का मुजरिम करार दिया है। जिन आरोपियों को मुजरिम ठहराया गया है उनमें सुल्तानगंज के डब्लू मंडल, अरविंद यादव और दीपक मंडल शामिल हैं। न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने इस मामले में सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी है। सरकार की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में भाग लिया।

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27 अक्टूबर 2012 की रात बोलेरो ले गए थे बदमाश

बदमाशों ने चेतन शंकर राजहंस को सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी से 27 अक्टूबर 2012 की रात नौ बजे दवा की दुकान से ले गए थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ स्थित बड़गांछ चौक के पास बोलेरो से आए छह की संख्या में बदमाश चेतन को खींच कर बोलेरो पर बैठा लिया और उसे कमरगंज की ओर लेते चले गए थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस वाले चेतन को बरामद करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी दौरान पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बदमाश कमरगंज में चेतन को छिपा रखा था। तभी पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंच गई। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जान बचाते हुए बदमाश चेतन को वहीं छोड़ तब भाग निकले थे। घटना की बाबत चेतन के भाई जीवन राजहंस ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों पर भी अनुसंधान चलने की बात अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने कही है।


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