कोमल के परिजन को नहीं मिलेगा अनुदान का लाभ
जागरण संवाददाता, भागलपुर : बड़ी खंजरपुर की कोमल भारती की मृत्यु के बाद उसके परिजन या आश्रित को एससी-ए
By Edited By: Published: Sun, 19 Oct 2014 03:20 AM (IST)Updated: Sun, 19 Oct 2014 03:20 AM (IST)
जागरण संवाददाता, भागलपुर : बड़ी खंजरपुर की कोमल भारती की मृत्यु के बाद उसके परिजन या आश्रित को एससी-एसटी एक्ट के तहत मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा। इस घटना में एक ही जाति का आरोपी होने के कारण एससी-एसटी एक्ट नहीं लगेगा। हालांकि, मृतक कोमल भारती महादलित समुदाय से आती थी और जिस ससुरालवालों पर जलाकर मारने का आरोप है, वह भी महदलित समुदाय से ही है। जिला कल्याण पदाधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि दूसरी जाति का हत्यारा होने पर ही लाभ देने का प्रावधान है।
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