बोगी के दरवाजे पर रखा सामान तो होगा जुर्माना
जागरण संवाददाता, भागलपुर : अगर आपमें रेल की बोगियों के दरवाजे पर सामान रखकर यात्रा करने की आदत है तो संभल जाइए। रेलवे आप पर पांच सौ रुपये का जुर्माना कर सकता है। रेलवे ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार किया है। रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग डॉ. मोनिका अग्निहोत्री ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जुर्माना वसूली की जिम्मेदारी टिकट चेकिंग स्टॉफ व आरपीएफ स्कॉर्ट पार्टी को सौंपी गई है।
मालूम हो कि बोगी के दरवाजे पर सामान रहने के कारण मुसीबत में फंसे यात्रियों को नीचे उतरने में परेशानी होती है। कई बार यात्री सामान रहने के कारण प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरकर दूसरी ओर पटरी पर उतर जाते हैं। इसके कारण कई बार दूसरी ओर से आने वाली ट्रेन की चपेट में यात्री आ जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। दो नवम्बर 2013 को धनबाद आ रही डाउन एलेप्पी एक्सप्रेस के 8 यात्रियों की मौत विजयनगरम स्टेशन पर दूसरी ओर उतरने के कारण पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी। इसकी जांच दक्षिण पूर्व सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त ने की थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे ने रेलगाड़ियों के दरवाजे पर सामान रखने व अनधिकृत आरक्षित कोच में प्रवेश करने वालों से जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है।