साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
बुधवार को बखरी व्यवहार न्यायालय के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव मे रिहा कर दिया। सुशीला देवी बनाम रंजन मालाकार की सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई।
बेगूसराय। बुधवार को बखरी व्यवहार न्यायालय के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव मे रिहा कर दिया। सुशीला देवी बनाम रंजन मालाकार की सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। नालसी वाद संख्या 1386सी/2012 के आरोपित रंजन मालाकार, फुलेना मालाकार ग्राम भंसी थाना गढ़पुरा का वाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट मे चल रहा था। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुदैय की ओर से साक्ष्य नहीं देने की बात को न्यायालय में रखते हुए आरोपित को दोषमुक्त करने की गुहार लगाई। वहीं मुदैय पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के द्वारा दी गई दलील पर कड़ा एतराज करते हुए अपना पक्ष रखा। परंतु, समय पर साक्ष्य नहीं देने के कारण न्यायालय ने आरोपितों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।