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हत्या के मामले में दो आरोपी को मिली उम्रकैद

बेगूसराय। हत्या के एक मामले में बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने दो अ

By Edited By: Published: Tue, 23 Aug 2016 11:20 AM (IST)Updated: Tue, 23 Aug 2016 11:20 AM (IST)
हत्या के मामले में दो आरोपी को मिली उम्रकैद

बेगूसराय। हत्या के एक मामले में बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने दो आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी बरौनी थाना क्षेत्र के केसावे निवासी शशिकांत उर्फ लूचो एवं मणिकांत उर्फ फूचो है। दोनों पर ग्रामीण चुनचुन ¨सह की गोली मारकर हत्या का आरोप है। यह घटना 16.08.14 को हुई थी। घटना के मुतल्लिक मृतक के पिता ¨वदेश्वरी प्रसाद की शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड अंकित किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सजा पाए दोनों आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 में उम्रकैद, भादवि की धारा 387 में पांच वर्ष एवं 25 (1)बी ए में एक वर्ष की सजा मुकर्रर की है।

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इधर प्राणघातक हमला करने के एक मामले में बेगूसराय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानू प्रताप ¨सह ने चार आरोपितों को भादवि की धारा 323, 325, 504, 341 में दोषी करार देते हुए भविष्य में अपराध नहीं करने का आदेश देते हुए एक साल का बंध पत्र लेकर जेल जाने से मुक्त कर दिया। दोषी पाए आरोपी बलिया थाना क्षेत्र के कसबा निवासी तीलो साह, मोहिबुर रहमान, कौशल साह एवं मो. औरंजेब है। इनके खिलाफ ग्रामीण नसीमा खातून पर प्राण घातक हमला करने का आरोप है। यह घटना 13.05.02 को घटी थी।

वहीं पूर्व पार्षद जितेंद्र ¨सह लोहियानगर वासी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में सुबोध ¨सह एवं विनोद ¨सह को सबूत के अभाव में अपर जिला जज पीयूष कमल दीक्षित ने रिहा कर दिया।


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