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अब सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करना पड़ेगा मंहगा

बेगूसराय। सावधान! अब लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करना मंहगा पड़ सकता है। क्योंकि जिल

By Edited By: Published: Mon, 26 Sep 2016 02:52 AM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2016 02:52 AM (IST)
अब सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करना पड़ेगा मंहगा

बेगूसराय। सावधान! अब लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करना मंहगा पड़ सकता है। क्योंकि जिला से थाना को फाइन बुक उपलब्ध करा दिया गया है। ताकि अब पुलिस वाले बेहिचक सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पकड़े जाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर ऑन द स्पॉट जुर्माना कर जुर्माने की राशि वसूल सकें।

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हालांकि यह कानून राज्य में पूर्व से ही लागू है। किन्तु थाने में फाइन बुक उपलब्ध नहीं रहने के कारण कानून में नरमी बरती जा रही थी। पर फाइन बुक आ जाने के बाद अब पुलिस वाले कानून की आड़ में निरोधात्मक कार्रवाई कर सख्ती बरत सकते हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) को अब सख्त किया जा रहा है। जिसके तहत वैसे लोग जो सार्वजनिक स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों के आसपास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, सहित तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पकड़े जाते हैं, तो पुलिस वाले वैसे कानून तोड़ने वाले लोगों से दो सौ से लेकर दस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल सकती है। साथ ही इन उत्पादों का सार्वजनिक स्थलों पर दीवाल लेखन सहित अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रचार करते पकड़े जाने पर समान अधिनियम के तहत ही जुर्माना वसूला जाएगा।


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