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पत्नीहंता समेत आठ को उम्रकैद सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड

बेगूसराय : हत्या के एक मामले में बेगूसराय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानू प्रताप ¨सह

By Edited By: Published: Fri, 23 Sep 2016 05:43 PM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2016 05:43 PM (IST)
पत्नीहंता समेत आठ को उम्रकैद सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड

बेगूसराय : हत्या के एक मामले में बेगूसराय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानू प्रताप ¨सह ने एक आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रक्सी पोखर कनौसी निवासी मुकेश कुमार गुप्ता है। इनके खिलाफ पत्नी कंचन देवी के सर पर ईंट मारकर जख्मी करने का आरोप था। जिनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। यह घटना 17 मई 2013 को घटी थी। मृतका कंचन देवी की मां सुनैना देवी के शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड अंकित किया गया। सुनैना देवी पति रामनाथ साह बरौनी थाना क्षेत्र के सिमरिया घाट के रहने वाले हैं। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने घटना के समर्थन में न्यायाधीश के समक्ष बयान दिया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा मुकर्रर किया।

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वहीं हत्या के दूसरे मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ¨सह ने तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर निवासी ¨सटू साह, ¨पटू साह एवं बासदेव साह हैं। इन पर ग्रामीण विष्णुदेव साह के पुत्र राहुल कुमार को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यह घटना 31 दिसंबर 2013 को घटी थी। विष्णुदेव साह के शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड अंकित किया गया था। मामले विचारण के दौरान आठ गवाहों ने घटना का समर्थन अदालत में किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302, 34 एवं आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों को भादवि की उम्र कैद के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। जबकि इस मामले के एक अभियुक्त ¨सटू साह को आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 में भी तीन वर्ष और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इधर लूट की नियत से हत्या करने के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने चार आरोपी को 40- 40 हजार रुपए अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाए आरोपी समस्तीपुर जिला के विभिन्न गांव के अशोक राय, मुकेश कुमार उर्फ नोनियां, जितेन्द्र कुमार ठाकुर एवं अमरेश कुमार ठाकुर हैं। इनपर बोलेरो चालक की हत्या एवं उपचालक पर प्राणघातक हमला एवं सामान लूटने का आरोप है।


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