पीएम पर झूठे वादे कर वोट लेने का परिवाद
बेगूसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के सीजेएम चंद्रमोहन झा की अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
बेगूसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के सीजेएम चंद्रमोहन झा की अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी, उपमुख्य चुनाव आयुक्त व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दायर परिवाद में मंगलवार को वादी का बयान कलमबंद किया गया। परिवादी एडवोकेट सह राष्ट्रीय हिन्दू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर कुमार सिन्हा ने 19 अक्टूबर 2015 को परिवाद पत्र दाखिल किया था।
न्यायालय के समक्ष दिए बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता को झूठे वादों से गुमराह कर वोट की राजनीति की है। उन्होंने मतदान के दौरान अंगुली पर कमल के फूल का मोनोग्राम लगाकर मतदान करने के बाद वहां मौजूद मतदाताओं को मोनोग्राम दिखाते हुए बाहर आए। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। लेकिन, मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन पर कार्रवाई नहीं की। इस तरह से पूरे सरकारी तंत्र का नरेन्द्र मोदी ने दुरुपयोग किया है।
नरेन्द्र मोदी ने चुनाव के दौरान यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का डीएनए गड़बड़ है। जो बिहार की जनता के दुर्भाग्य की बात है। फिर शैतान शब्द एवं दंगा कराने के लिए बीफ पर टीका-टिप्पणी की। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वोट के लिए लालू प्रसाद को गोमांस खा लेने की बात कह संवेदनहीनता का परिचय दिया।
परिवादी ने कहा कि बिहार का पुत्र होने के नाते मैं ही नहीं बल्कि सारे बिहारवासी मर्माहत हैं, इसलिए मैंने यह मुकदमा किया।