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अपहरण करने वाली महिला दोषी करार

बेगूसराय। गलत धंधा करने की नीयत से बहला-फुसला कर अपहरण करने के एक मामले में बेगूसराय

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 07:20 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 07:20 PM (IST)
अपहरण करने वाली महिला दोषी करार

बेगूसराय। गलत धंधा करने की नीयत से बहला-फुसला कर अपहरण करने के एक मामले में बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने जेल में बंद एक महिला आरोपी को भादवि की धारा 366 ए एवं 372 बी में दोषी करार दिया है। जबकि इसी मामले के एक जेल में बंद आरोपी को निर्दोष पाकर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। दोषी पाए गए अरोपितों में बखरी थाना क्षेत्र के परिहारा निवासी देवनारायण गोस्वामी की पत्नी इंदू देवी हैं। जबकि रिहा हुए वहीं के श्याम यादव हैं। मालूम हो कि दोनों आरोपितों के खिलाफ भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक लड़की को बहला फुसला कर अपहरण कर एक घर में बंद करने, गलत धंधा करेन के लिए बाध्य करने, खाना-पीना नहीं देने का आरोप है। यह घटना 22 नवंबर 2014 को घटी थी। पीड़ता की शिकायत पर स्थानीय थाना में उपरोक्त दोनों के खिलाफ कांड अंकित किया गया था। पुलिस ने घटना को सत्य पाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाहों का बयान घटना के समर्थन में कराया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश उपरोक्त आदेश पारित करते हुए सजा के ¨बदू पर अगले 30 जून को फैसला सुनाएंगे।


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