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दो थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी

बेगूसराय : 29 लाख रुपये का सोना गबन करने के एक मामले में बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्र

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 07:49 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 08:33 PM (IST)
दो थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी
दो थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी

बेगूसराय : 29 लाख रुपये का सोना गबन करने के एक मामले में बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन झा ने फुलवड़िया थानाध्यक्ष रंजीत रंजन एवं सहायक थाना ¨सघौल के थानाध्यक्ष ललित कुमार के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। भारतीय दंड विधान की धारा 161, 162, 165, 166, 406, 407, 420, 379, 386 एवं 120 बी के तहत नगर थाना क्षेत्र के हीरालाल चौक निवासी अमित गोल्ड के मालिक अमित कुमार ने दोनों थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद पत्र संख्या 71/17 अदालत में दायर किया था। दायर मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने उक्त आदेश पारित किया। दायर मामले में परिवादी ने आरोप लगाया है कि 26 दिसंबर 2016 की सुबह साढ़े छह बजे मेरा स्टाफ पीयूष कुमार ¨सघौल के स्वर्ण व्यवसायी बिट्टू ¨सह के यहां एक किलो सोना लाने गया था। मौके पर ¨सघौल सहायक थाना के दारोगा छापेमारी कर पिस्तौल का भय दिखाकर बिट्टू के घर पर से सोना ले लिया और मेरे स्टाफ पीयूष को हाजत में बंद कर दिया। इसके बदले में पीयूष समेत सोना को मुक्त करने के लिए 30 से 40 लाख रुपये की मांग की। पीयूष को तो मुक्त कर दिया। परंतु, सोना रखे रहा। इसकी शिकायत आरक्षी उपाधीक्षक, एसपी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक समेत माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न तिथियों में की गई। परंतु, गायब करने के ख्याल से सोना नहीं लौटाया और न ही वरीय पदाधिकारी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की गई। फलत: न्यायालय में परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया।


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