मछली व्यवसायी हत्याकांड में चार को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : हत्या के एक मामले में बेगूसराय के जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने अभियोज
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : हत्या के एक मामले में बेगूसराय के जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए चार आरोपियों को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अर्थ दंड के साथ उम्र कैद की सजा सुनायी है। सजा पाये आरोपियों में नगर थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी राजीव सिंह, कमलेश कुमार उर्फ कारी एवं ऋषि कुमार व बरौनी थाना के बीहट निवासी अंगद कुमार उर्फ कल्याण हैं। इन लोगों के खिलाफ बीहट स्थिति मछली आढ़त के मालिक बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा देवस निवासी रामानुज सिंह के रिश्तेदार अमलेश कुमार को दस लाख रुपया रंगदारी टैक्स नहीं देने पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना 26 जून 2013 की रात्रि में घटी थी। रामानुज सिंह की शिकायत पर कांड अंकित किया गया था। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएन साहु ने नौ गवाहों को बयान अदालत में कराया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302, 149 के तहत दस-दस हजार रुपया अर्थ दंड के साथ उम्र कैद एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन-तीन वर्ष एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। इस मामले में एक आरोपी निलेश कुमार को पूर्व में ही संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।