अपहरण में पप्पू देव न्यायालय में हुए पेश
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : 17 वर्ष पूर्व अपहरण के एक मामले में बेगूसराय पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गये
जागरण संवाददाता, बेगूसराय : 17 वर्ष पूर्व अपहरण के एक मामले में बेगूसराय पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गये पप्पू देव मंगलवार को बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय के अदालत में सहरसा जेल से पेश हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पप्पू देव बेगूसराय व्यवहार न्यायालय दिन के लगभग डेढ़ बजे पहुंचे और अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुन: न्यायिक अधिकारी ने उन्हें उपस्थापन मंजूर करते हुए सहरसा जेल के लिए भेज दिया।
मालूम हो कि 25 नवंबर 1998 को डिलक्स बस के मालिक रामचंद्र सिंह के पुत्र मुक्तिनाथ का अपहरण एनएच 31 पीडब्लूडी आफिस के पास से तब हो गया था, जब वह बीआर डीएवी विद्यालय से लौट रहा था। बस मालिक रामचंद्र सिंह के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 371/98 भादवि की धारा 366 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पप्पू देव समेत सुदर्शन सिंह, सुरेश सिंह, कन्हैया सिंह, बुलेट सिंह, ललन सिंह एवं मनोज सिंह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले विचारण के दौरान पप्पू देव को छोड़ सभी आरोपी सबूत के अभाव में रिहा कर दिये गये। वहीं पप्पू देव के मामले का विचारण अलग करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। डेढ़ वर्ष पूर्व जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद मंगलवार को अदालत में पप्पू देव उपस्थित हुए।
इधर पप्पू देव ने न्यायालय से निकलने के बाद अदालत के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए बताया कि मुझे बेगूसराय के कुछेक राजनीतिज्ञों ने इस मामले में साजिश के तहत फंसाया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले चुनाव में अगर कोई राजनीतिक दल सम्मान देंगे तो उनका उम्मीदवार भी बन सकता हूं। अन्यथा बिहार नव निर्माण सेना के बैनर तले चुनाव लड़ूंगा।