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करहरिया के मुखिया पर प्राथमिकी का आदेश

बांका । गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया बनने के आरोप में धोरैया प्रखंड क्षेत्र के कर

By Edited By: Published: Sat, 18 Feb 2017 10:35 PM (IST)Updated: Sat, 18 Feb 2017 10:35 PM (IST)
करहरिया के मुखिया पर प्राथमिकी का आदेश
करहरिया के मुखिया पर प्राथमिकी का आदेश

बांका । गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया बनने के आरोप में धोरैया प्रखंड क्षेत्र के करहरिया पंचायत की मुखिया रसिया तब्सुम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम डॉ निलेश देवरे ने जारी किया है। यह कार्रवाई पंचायत चुनाव में मुखिया के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे जहांगीर आलम की शिकायत पर हुई। ज्ञात हो कि जहांगीर ने द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से उक्त मुखिया के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया बनने का आरोप लगाया था। आयोग के आदेश पर जब प्रशासन के द्वारा जांच की गई तो मामला सही पाया गया है।

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प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला कि मुखिया को झारखंड के महगामा अनुमंडल से मोमीन शेख जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। लेकिन उसने जाति प्रमाण को ट्रिक से बदल कर शेख शब्द हटा कर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। जिससे उसे आरक्षण का लाभ मिला और वो मुखिया बन गयी। इस मामले की सुनवाई डीएम के न्यायालय में चल रही थी। जहां उसकी सुनवाई पूरी हो गई।

इस बाबत डीएम डॉ निलेश देवरे ने बताया कि जांच के बाद मामला सही पाये जाने पर दोषी मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है। वहीं, आरोपी को मुखिया पद से हटाने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग से भी की जाएगी।


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