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450 दवा दुकानें ही वैध, अन्य पर होगी प्राथमिकी

बांका। जिला भर में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से मेडिकल दुकान चलाना अब मुश्किल होगा। शहर हो या गांव दवा का

By Edited By: Published: Sat, 10 Dec 2016 09:35 PM (IST)Updated: Sat, 10 Dec 2016 09:35 PM (IST)
450 दवा दुकानें ही वैध, अन्य पर होगी प्राथमिकी

बांका। जिला भर में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से मेडिकल दुकान चलाना अब मुश्किल होगा। शहर हो या गांव दवा का व्यवसाय लोगों के लिए सबसे अधिक मुनाफा वाला व्यवसाय बन गया है। गांव-कस्बों के छोटे बाजार हाट में भी दवा की जानकारी के बिना लोग दुकानें चला रहे हैं। इसके खिलाफ औषधि विभाग ने मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। जिसमें सभी दुकानदारों का लाइसेंस जांच किया जाएगा। जांच में लाइसेंस नहीं रहने पर पकड़े जाने पर दुकान की दवा जब्त कर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही वैसे दुकानदार के खिलाफ न्यायालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ फर्जी करने के आरोप में मुकदमा भी चलाया जाएगा। यदि कोई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया और उसका नवीकरण नहीं करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह दुकानदार अपने दवा को नष्ट करेंगे अथवा किसी लाइसेंसधारी दुकानदार के पास अपने दवा को बेच देंगे। वहीं जिस दवा दुकान का लाइसेंस एक्सपायर किए अभी छह माह हुआ है। वैसे दवा व्यवसायी एक हजार रुपये प्रति माह का दंड देकर फिर से अपने लाइसेंस का नवीकरण करा सकते हैं। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय में 40 व जिला भर में लगभग 450 लाइसेंसी दवा दुकानदार है। इसके अलावा सभी फर्जी हैं।

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एबीसी से नाता नहीं चला रहे दवा दुकान

ग्रामीण इलाकों में अधिकांश अशिक्षित लोग भी बेरोजगारी से उबरने व अधिक पैसा कमाने के लोभ में दवा व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। इस बाबत बाराहाट के अजय कुमार का कहना है कि गांव में लोग हल्की फुल्की बीमारी के लिए तुरंत चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में दवा दुकानदार ही अपने हिसाब से उसे दवा देकर मनमाना पैसा वसूल रहा है। अमरपुर के राजेश कुमार का कहना है कि बिना लाइसेंस के दुकान चलाने वाले शिक्षित हैं या नहीं यह किसी को पता नहीं चलता है। कस्बाई इलाके के लोगों को सर्दी, बुखार, पेट दर्द जैसी बीमारी होने पर वे दवा लेने किसी मेडिकल पहुंच जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों द्वारा दी गई, दवा उसके स्वास्थ्य के लिए मुफीद है या नहीं यह किसी को पता नहीं रहता।

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सभी दवा दुकानों के लाइसेंस की जांच होगी। इस दौरान बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों की दवा जब्त कर नष्ट करने के साथ संबंधित दुकानदार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं ग्रामीण अथवा छोटे बाजारों में अशिक्षित दवा दुकानदारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।

शिवनारायण प्रसाद, ड्रग इंस्पेक्टर।7


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