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जानलेवा हमला मामले में दो को सजा

By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 10:07 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 10:07 PM (IST)
जानलेवा हमला मामले में दो को सजा

विसं, बांका : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एएन दुबे की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमला में दोषी पाकर दो अभियुक्तों को आठ वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड भुगतान की सजा सुनाई है। यह सजा रजौन थाना क्षेत्र के मालती गांव निवासी जर्नादन दास और रामदयाल दास को सुनाई गयी है। जानकारी के अनुसार शिव दास ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसके उसके पिता अर्जन दास सुबह को अभियुक्तों ने लाठी-डंडा से लैश होकर हत्या का प्रयास किया था। हमले में वे बुरी तरह जख्मी हो गये थे। बचाने आने पर उनके साथ भी मारपीट की गयी। घटना जर्नादन दास, रामदयाल दास आदि ने अंजाम दिया था। अदालत ने मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए जानलेवा हमला में दोषी पाकर अभियुक्त को सजा सुनाई। सरकार की ओर से एपीपी अंजनी कुमार झा एवं बचाव पक्ष की ओर से ज्योतिनंदन झा ने बहस में भाग लिया।


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