बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने पर पाबंदी, छापा
हमारे प्रतिनिधि, बांका : अबकी दीपावली पर खुदरा पटाखा बेचना भी दुकानदारों को महंगा पड़ेगा। बिना खुदरा लाइसेंस के पटाखा बिक्री पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर छापामारी अभियान शुरू कर दिया गया है। बुधवार को शस्त्र शाखा पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बाराहाट बीडीओ गुरूदेव प्रसाद गुप्ता के साथ बाराहाट थाना क्षेत्र के विजयहाट बाजार में छापेमारी की। जिसमें तीन दुकानों का पटाखा जब्त कर लिया गया। प्रशासनिक छापामारी से बाजार में अफरातफरी मच गई। वरीय उप समाहत्र्ता सह शस्त्र शाखा पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत कोई व्यक्ति किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ की बिक्री नहीं कर सकता। इसके लिए उसे लाइसेंस की जरूरत होती है। दीपावली से छठ तक की खुदरा बिक्री के लिए आवेदक को अपनी पूरी जानकारी के साथ पांच सौ रुपया शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद वह 15 किलोग्राम तक विस्फोटक पदार्थ रख कर इसकी बिक्री कर सकता है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से पूरे जिला में इसके खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। छापामारी कर अवैध बिक्री कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि थोक विक्रेता के अलावा बुधवार को जिला शस्त्र शाखा से खुदरा बिक्री के लिए तीन लोगों को लाइसेंस निर्गत किया गया है।
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