शातिर लूल्हा को तीन साल का कारावास
By Edited By: Published: Fri, 16 Aug 2013 10:51 PM (IST)Updated: Fri, 16 Aug 2013 10:52 PM (IST)
विसं, बांका : न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत शुक्रवार को अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाकर अभियुक्त को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा दोमुहान निवासी आमोद यादव को सुनाई है। तत्कालीन सुईया ओपी प्रभारी राजकपूर कुशवाहा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात आपराधी अमोद यादव उर्फ लुल्हा मोटर साइकिल पर तीन साथियों के साथ कटोरिया की ओर आ रहा है। प्रभारी की सतर्कता से एसटीएफ चीता नंबर दस तथा कटोरिया थाना प्रभारी राजेश मंडल ने घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा। अभियुक्त के पास से अवैध पिस्तौल तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया। न्यायालय में पांच हजार रुपये अर्थदंड भी अभियुक्त पर लगाया है।
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