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पूर्व मुखिया सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

By Edited By: Published: Mon, 01 Jul 2013 09:56 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2013 09:57 PM (IST)
पूर्व मुखिया सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

हमारे प्रतिनिधि, बांका : इंदिरा आवास में लाभुकों से राशि लूट की अंतहीन दास्तान बांका में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिलाधिकारी दीपक आनंद ने सोमवार को इस तरह का एक मामला पकड़े जाने पर पूर्व मुखिया और दो बिचौलिये के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई वरीय अधिकारियों के जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। जिसमें इंदिरा आवास लाभुक से घूस लिए जाने के मामला सामने आया है। यह मामला दो अलग-अलग पंचायतों से संबंधित है। अमरपुर प्रखंड के भदरिया पंचायत की जांच वरीय उप समाहत्र्ता प्रभात कुमार ने की थी। जिसमें तारडीह की लाभुक सुमन देवी और पूनम देवी ने तत्कालीन मुखिया भूषण साह द्वारा छह-छह हजार रूपया घूस लेने की शिकायत को सत्य पाया। घूस के कारण दोनों लाभुकों का घर पूरा नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने इस संबंध में अमरपुर बीडीओ को प्राथमिकी का आदेश दिया है। इसी तरह बांका थाना क्षेत्र के कझिया पंचायत के इंदिरा आवास मामले की जांच वरीय उप समाहत्र्ता ललित कुमार सिंह ने की। जिसमें अंबा गांव निवासी पूर्व मुखिया के आदमी त्रिपुरारी यादव द्वारा जबरन उनसे छह रुपये घूस लेने की बात सही पाया गया। लाभुक ने बांका डाकघर के कर्मियों द्वारा भी उनसे इसके लिए एक हजार रुपये घूस लेने की बात कही है। इसी पंचायत की लाभुक तारा देवी व सिंधु देवी से तेतरी गढि़या निवासी बिचौलिया कलाम द्वारा पांच-पांच हजार रुपये घूस लेने की बात सही साबित हुई। डीएम ने दोनों बिचौलिये पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश बांका बीडीओ को दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों बीडीओ को दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सात दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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