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18 पैक्सों पर प्राथमिकी के आदेश

औरंगाबाद । धान अधिप्राप्ति मामले में जिले के 18 पैक्सों एवं दो व्यापार मंडल पर डीएम कंवल तनुज

By Edited By: Published: Wed, 27 Jul 2016 08:31 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jul 2016 08:31 PM (IST)
18 पैक्सों पर प्राथमिकी के आदेश

औरंगाबाद । धान अधिप्राप्ति मामले में जिले के 18 पैक्सों एवं दो व्यापार मंडल पर डीएम कंवल तनुज की गाज गिरी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में पैक्सों द्वारा खरीदे गए धान के समतुल्य सीएमआर का चावल 24 जुलाई तक जमा नहीं करने के मामले में डीएम ने पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संबंधित प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया है। प्रभारी एडीएम रामअनुग्रह सिंह ने बताया कि ओबरा प्रखंड के ओबरा व्यापार मंडल, गैनी, कंचनपुर, तारा, खुदवां, सरसौली एवं सोनहउली पैक्स के भौतिक सत्यापन के क्रम में उनके गोदामों में सीएमआर एवं उसके समतुल्य धान नहीं पाया गया। केवल व्यापार मंडल ओबरा के गोदाम में 150 क्विंटल धान पाया गया, जबकि व्यापार मंडल के द्वारा 2024.35 क्विंटल सीएमआर प्राप्त किया जाना था। सभी पैक्सों के अध्यक्षों द्वारा सीएमआर का कालाबाजारी कर दिया गया है। इसी तरह नवीनगर प्रखंड के बैरिया, बसडीहा एवं राजपुर, कुटुंबा प्रखंड के जगदीशपुर, महाराजगंज, मटपा, परता, तेलहारा एवं व्यापार मंडल कुटुंबा, मदनपुर प्रखंड के मनिका एवं रफीगंज प्रखंड के भेटनिया, लट्टा एवं पौथू पैक्स के भौतिक सत्यापन के क्रम में पैक्सों के गोदामों में सीएमआर का चावल एवं उसके समतुल्य धान नहीं पाया गया। सभी पैक्सों के अध्यक्षों के द्वारा सीएमआर का कालाबाजारी कर दिया गया है। कालाबाजारी के आरोप में संबंधित प्रखंडों के बीसीओ को पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।


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