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चरकावां पैक्स में निर्वाचन का आदेश

औरंगाबाद । संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां मगध प्रमंडल गया ने चरकावां पैक्स हेतु तैयार मतदाता सूची को

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 05:32 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 05:32 PM (IST)
चरकावां पैक्स में निर्वाचन का आदेश

औरंगाबाद । संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां मगध प्रमंडल गया ने चरकावां पैक्स हेतु तैयार मतदाता सूची को अवैध घोषित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को गलत बताया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी औरंगाबाद को चरकावां पैक्स का मतदाता सूची स्वयं तैयार करने एवं पैक्स की प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचित करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि न्यायालय में जिमल अंसारी ने चरकावां पैक्स गलत मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की गई जिस कारण रद कर दिया है। निर्वाचन वाद संख्या 72/2014-15 दायर किया था। संयुक्त निबंधक ने वाद की सुनवाई के उपरांत यह आदेश पारित किया है। आदेश में कहा है कि पैक्स अध्यक्ष रामविनय कुमार के द्वारा मतदाता सूची के प्रारुप प्रकाशन हेतु प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को 776 मतदाताओं का नाम शामिल किया गया था। दावा, आपत्ति एवं उसके निष्पादन के समय मतदाताओं की संख्या 1162 तक आ गई। बढ़े हुए मतदाता सूची में अधिकांश मृत मतदाताओं का नाम शामिल है। संयुक्त निबंधक ने मतदाता सूची को संदिग्ध बताते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए पुन: निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन आयोग को सूचना देने का आदेश दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया रद्द होते ही पैक्स की राजनीति गरमा गई है।


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