सार्वजनिक स्थलों पर उड़ रही कोटपा अधिनियम की धज्जियां
अररिया। स्वास्थ्य का मंदिर सदर अस्पताल अररिया चले जाइए। वहां आपको किसी भी समय दो तीन महिलाएं
अररिया। स्वास्थ्य का मंदिर सदर अस्पताल अररिया चले जाइए। वहां आपको किसी भी समय दो तीन महिलाएं या पुरूष बीड़ी पीते नजर आ जाएंगे। ऐसी बात नही है कि यह दूश्य चिकित्सकों या प्रबंधकों की नजर से नही गुजरती है। गुजरती है, लेकिन सभी पचड़ों से दूर ही रहना चाहते हैं। अररिया के स्वास्थ्य मंदिर की जब यह हाल है तो अन्य सार्वजनिक स्थानों की क्या स्थिति है ये सहज ही अनुमान लगाने की है। यहां तक कि सरकारी कार्यालयों में भी कई कर्मी बिना किसी हिचक के सिगरेट फूंकते नजर आ जाते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर तो दूर दूर तक कोटपा अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
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जानें क्या है कोटपा अधिनियम
कोटपा अधिनियम की धारा 4 से लेकर 9 तक अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल व रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है। धारा 6 के अधीन तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को एक सूचना बोर्ड लगाने का प्रावधान है। बोर्ड में स्पष्ट अंकित होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के युवकों के बीच तंबाकू उत्पाद की बिक्री नही की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो वह दंड का भागीदार होगा। इसी अधिनियम के तहत किसी भी शिक्षण संस्थानों के सौ गज के परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नही की जाने का प्रावधान है।
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नही होती है कार्रवाई
कोटपा अधिनियम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है। समय समय पर थानाध्यक्षों को एक अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा के दायरे में आने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना है। इसके लिए सरकार ने प्राप्ति रशीद भी उपलब्ध कराया है। लेकिन यह कार्रवाई महीनों तक नही हो पाती है। कोटपा की कार्रवाई नही होने से जहां शिक्षण संस्थानों के आगे तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पान, बीड़ी, गुटखा व सिगरेट का सेवन बिना किसी परवाह के जारी है।
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क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमेश कांत चौधरी के अनुसार विभागीय कार्य की व्यस्तता के कारण कार्रवाई अक्सर नहीं हो पाती है। लेकिन पुलिस कोटपा में कार्रवाई के लिए सक्रिय है।