Move to Jagran APP

18 वर्ष बाद फैसला, अभियुक्तों को मिली राहत

अररिया। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परवाहा पंचायत के अठारह वर्ष पुराने मामले में अररिया

By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 08:46 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 08:46 PM (IST)
18 वर्ष बाद फैसला, अभियुक्तों को मिली राहत

अररिया। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परवाहा पंचायत के अठारह वर्ष पुराने मामले में अररिया के जिला अदलात ने वाद संख्या जीआर 384/98 में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमे समाजसेवी डा. हरेंद्र मिश्र सहित सुभाष मिश्र, संटू मिश्र, मंटू मिश्र, महेंद्र मिश्र को अदालत ने साक्ष्य व गवाह के अभाव में सभी को आरोप मुक्त कर दिया। जिला उपमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश पासवान ने वादी मोहन मिश्र वार्ड संख्या 14 निवासी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमे अर्शे से वादी एवं प्रतिवादी द्वारा कोर्ट में तारिख पर तारिख किया जा रहा था। मालूम हो कि वादी मोहन मिश्र कि मौत भी हो चुकी है। वही साक्ष्य व गवाह के अभाव में सुनाए गए फैसले से सभी ने राहत कि सांस ली है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.