वक्फ की जमीन हेराफेरी मामले में अहमद बुखारी समेत 10 पर मुकदमा
वक्फ की जमीन की देशव्यापी हेराफेरी मामले में दिल्ली के अहमद बुखारी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा अररिया कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने किया है।
अररिया [जेएनएन]। देश के विभिन्न भागों में वक्फ बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से लीज पर देने के मामले में दिल्ली के अहमद बुखारी समेत 10 लोगों के खिलाफ अररिया की अदालत में मामला दायर किया गया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पंजीकृत कर लिया है।
आरोपियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमेन मो. मतीन चौधरी, एक्स चेयरमैन पी सिद्दिकी, नेशनल वक्फ बोर्ड, दिल्ली के चेयरमेन सहित वक्फ बोर्ड बिहार, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र व राजस्थान के चेयरमेन शामिल हैं।
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मुकदमा दर्ज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मो. इजहार आलम ने के अनुसार घटना 20 नवंबर 2016 व उससे 10-15 साल पूर्व की है। दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि बिहार सहित दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा व पंजाब आदि स्थानों पर वक्फ बोर्ड की अधिकांश भूमि पर अवैध कब्जा है। राजनीतिक दबाव में आजादी के बाद से जमीन की हेराफेरी जारी है।
यह मामला 24 नवंबर को ही दर्ज कराया गया है। वादी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ताओं सहित हैदराबाद व अररिया के लोगों को गवाहों की लिस्ट में शामिल किया है।
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