नेताओं को पढ़ाया गया आचार संहिता का पाठ
अररिया। बिहार विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पाठ
अररिया। बिहार विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराये जाने को लेकर गुरुवार को आयोजित बैठक में डीएम नरेंद्र कुमार ¨सह ने राजनीतिक दल के नेताओं को चुनाव आयोग के निर्देशों से वाकिफ कराया। डीएम श्री ¨सह ने कहा कि शुक्रवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन करें। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिए जाएंगे। इसलिए राजनीतिक दल के नेता व उनके प्रतिनिधि आचार संहिता के दायरे में ही अपना चुनाव प्रचार करेंगे। इसके तहत किसी भी सरकारी भवनों, स्कूल व कॉलेजों में पार्टी के झंडे, पोस्टर लगाना व कुछ लिखने सहित अन्य चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता व नेता किसी निजी भवनों, स्थानों व दुकानों पर बिना उसके मालिक की अनुमति के भी वहां चुनाव प्रचार के लिए झंडे, पोस्टर व दीवाल लेखन सहित अन्य कोई चुनाव प्रचार संबंधि चीजों को नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करने पर अगर निजी भवन मालिक के द्वारा शिकायत की जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा। वहीं रात दस बजे के बाद कोई भी दल व अभ्यर्थी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए जितनी गाड़ी स्वीकृत की जाएगी उसेसे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में स्वीकृत गाड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का उपयोग किया गया तो आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जदयू, भाजपा, लोजपा, रालोसपा आदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व नेता मौजूद थे।