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इंश्योरेंस कंपनी को 1.57 लाख भुगतान का आदेश

By Edited By: Published: Sat, 24 Aug 2013 08:59 PM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2013 09:01 PM (IST)
इंश्योरेंस कंपनी को 1.57 लाख भुगतान का आदेश

अररिया, विसं: वाहन दुर्घटना के एक लंबित मामले में अररिया के जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें पीड़ित पक्षकार को करीब एक लाख 57 हजार रुपये से अधिक राशि दो महीने के अंदर अदा करने का अपना आदेश सुनाया। साथ ही फरवरी 2012 से नौ प्रतिशत सूद भी पीड़ित पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दिया।

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उक्त वाद फारबिसगंज निवासी सुमित अग्रवाल ने दाखिल किया था। वाद सं. 17/13 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कं., फारबिसगंज के शाखा प्रबंधक, पटना के रीजनल मैनेजर तथा पूर्णिया के डिविजनल मैनेजर को विपक्षी पक्षकार बनाया गया। आरोप लगाया गया कि वादी ने स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी क्रय किया जिसका इंश्योरेंस कराया गया। परंतु समय सीमा के अंदर उक्त गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परंतु विपक्षीगण ने दावा राशि का भुगतान नहीं किया। तब पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में न्याय की फरियाद की।

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष समीर कुमार झा व सदस्य स्मिता सिंह तथा मो. कलाम ने उक्त मामले की सुनवाई की। जिसमें पीड़ित पक्षकार को दावा राशि एक लाख 50 हजार 841 रुपये 47 पैसे पिछले फरवरी 12 से नौ प्रतिशत सूद सहित आर्थिक व मानसिक परेशानी मद में पांच हजार रु. समेत दो हजार वाद खर्च कुल एक लाख 57 हजार 841 रु. 47 पैसे दो महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।

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